सबसे पहले, यह सुनिश्चित करें कि आपका बिज़नेस जीएसटी के लिए पंजीकरण के लिए पात्र है भी या नहीं । आप GST पोर्टल पर अपनी वार्षिक टर्नओवर सीमा की जांच कर सकते हैं।
आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता डिटेल, बिज़नेस का पंजीकरण प्रमाण, फोटो, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आदि जैसे दस्तावेज होने चाहिए।
आप खुद भी GST की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते। या फिर आप CSC केंद्र जाकर भी आवेदन करवा सकते हैं।
आवेदन करते समय सभी आवश्यक जानकारी सही ढंग से अच्छे से चेक करके दर्ज करते हुए 'सामान्य पंजीकरण आवेदन' (REG-01) फॉर्म भरें।
अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करें या दस्तावेज की फोटो को जहाँ जहाँ आवश्यक है वहां अपलोड करें।
फॉर्म को अच्छे से भरने के बाद बारी आती है शुल्क भरने की तो जो भी लागू शुल्क हैं आप वह भी ऑनलाइन ही भुगतान कर सकते हैं।
अब आवेदन को सत्यापित करने के लिए आपके मोबाइल नंबर और ईमेल पते पर भेजे गए ओटीपी का उपयोग करके अपना आवेदन सत्यापित करें।
सफलतापूर्वक आवेदन हो जाने पर GST अधिकारी आपके आवेदन और दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे। इस प्रक्रिया में कुछ समय लग सकता है।
जब आपके डाक्यूमेंट्स का सत्यापन सफलतापूर्वक हो जाएगा तो अब आपको 15 अंकों का GSTIN प्राप्त हो हो जायेगा।
GST बन जाने के बाद अब आप GST पोर्टल से अपना जीएसटी प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
GST बन जाने के बाद अब आप GST पोर्टल से अपना जीएसटी प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।