प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (pradhan mantri suraksha bima yojana) एक दुर्घटना बीमा योजना है। इस योजना के अंतर्गत, दुर्घटना या मृत्यु के बाद आप अपने वारिस के लिए 2 लाख रूपये की राशि पा सकते हैं।
हम इस लेख में आपको आसान शब्दों में समझाएंगे, कि आप PMSBY का लाभ किस तरह से पा सकते हैं। और असल में इस बीमा योजना के अंदर क्या-क्या चीजें शामिल होती हैं।
हो सकता है की आप इस योजना में आवेदक है और आपको इसके लाभ के बारे में न पता हो | योजना की संपूर्ण जानकारी के लिए लेख को अंत तक पढ़े।
Contents
- 1 Yojana Overview
- 2 उद्देश्य (Why was Pradhan Mantri Suraksha Bima Launched)
- 3 पात्रता मानदंड (What are eligibility criteria for PM suraksha Bima Yojana)
- 4 जरूरी दस्तावेज (Documents required to apply in scheme)
- 5 बीमा अवधि (Time period of the PMSBY Scheme)
- 6 सुरक्षा बिमा योजना में क्या लाभ मिलेगा? (Benefits Of Suraksha Bima Yojana)
- 7 पूर्ण असमर्थता या अशक्तता क्या है? (What is Permanent total Disability)
- 8 आंशिक असमर्थता या अशक्तता क्या है? (What is permanent partial Disability)
- 9 दुर्घटना में क्या शामिल है? (What it mean by “accident” in PMSBY)
- 10 योजना में आवेदन कैसे करें? (How to apply in PMSBY)
- 11 ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (How to apply online in Suraksha Bima Yojana)
- 12 बीमा में क्या क्या शामिल नहीं है? What does not cover in PMSBY
- 13 फॉर्म (दावा फॉर्म और एप्लीकेशन फॉर्म ) Claim and application Form
- 14 मृत्यु के पश्चात दावा करने की प्रक्रिया
- 15 टोल फ्री नंबर (Toll Free number)
- 16 आधिकारिक वेबसाइट (Official Website)
- 17 अन्य प्रश्न (FAQs):
Yojana Overview
प्रश्न (Question) | उत्तर (Answers) |
योजना कब शुरू हुई? | 9 मई 2015 |
योजना की शुरुआत कहां से हुई? | कोलकाता |
योजना को किसने शुरू किया? | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी |
योजना का उद्देश्य क्या है? | हर परिवार तक एक सस्ता दुर्घटना बीमा पहुंचाना |
किस मंत्रालय द्वारा शुरू हुई? | वित्त मंत्रालय |
योजना की अंतिम तिथि? | निश्चित नहीं |
नारा | जन धन से जन सुरक्षा |
उद्देश्य (Why was Pradhan Mantri Suraksha Bima Launched)
PMSBY का उद्देश्य आम लोगों तक दुर्घटना बीमा पहुंचाना है। जैसे भारी वाहन चालक, मजदूर, यांत्रिक (mechanics) आदि। यह एक सबसे सस्ता दुर्घटना बीमा योजना है।
पात्रता मानदंड (What are eligibility criteria for PM suraksha Bima Yojana)
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ लेने के लिए आपको किसी वर्ग विशेष में होना आवश्यक नहीं है।
- इस योजना का लाभ सभी 18 से 70 साल की उम्र के भारतीय नागरिक ले सकते हैं।
- आपके पास अपना बचत खाता होना चाहिए।
- बचत खाता आधार कार्ड से लिंक (link) होना चाहिए।
- अगर आपका आधार कार्ड बचत खाते से जुड़ा नहीं है- तो आप फॉर्म के साथ आधार कार्ड की एक कॉपी लगा सकते हैं |
जरूरी दस्तावेज (Documents required to apply in scheme)
आवेदन के लिए आपको सिर्फ यह चीजें चाहिए
- एप्लीकेशन फॉर्म (Application form)- इस फॉर्म के अंदर आपको अपना नाम, पता, आधार कार्ड नंबर और अपने वारिश जानकारी देनी होगी। यह फॉर्म आपको बैंक से मिल जाएगा या आप नीचे दिए गए लिंक पर भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं।
- आधार कार्ड
बीमा अवधि (Time period of the PMSBY Scheme)
वार्षिक : 1 जून से 31 मई
सुरक्षा बिमा योजना में क्या लाभ मिलेगा? (Benefits Of Suraksha Bima Yojana)
इस बीमा योजना के अंदर आपको इस तरह से पैसे मिल सकते हैं
- आवेदक की मृत्यु होने पर ₹200000 मिलेंगे।
- यदि पूर्ण विकलांगता हो तब ₹200000 मिलेंगे।
- और यदि आशिक विकलांगता हो तो ₹100000 मिलेंगे।
किस स्थिति में क्या लाभ मिलेगा-
स्थिति | लाभ | |
1 | दुर्घटना से मृत्यु होने पर | Rs. 2 लाख |
2 | पूर्ण स्थायी अशक्तता (यहाँ जानें ) | Rs. 2 लाख |
3 | आंशिक स्थायी अशक्तता(यहाँ जानें ) | Rs. 1 लाख |
पूर्ण असमर्थता या अशक्तता क्या है? (What is Permanent total Disability)
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंदर पूर्ण असमर्थता का अर्थ है-
- दोनों पैरों से पूरी तरह लाचार हो जाना
- दोनों आंखों से पूरी तरह लाचार होना
- दो हाथों से लाचार हो जाना
- एक आंख 1 हाथ से लाचार होना
- एक पैर एक हाथ से लाचार होना
- या एक आंख 1 हाथ से लाचार होना
अगर इनमें से कुछ होता है तो आपको ₹2 लाख मिलेंगे।
आंशिक असमर्थता या अशक्तता क्या है? (What is permanent partial Disability)
योजना में आंशिक असमर्थता का अर्थ है-
- एक हाथ से पूर्ण अशक्त होना (ऐसी स्थिति जिसमे अंग ठीक न हो सकता हो )
- एक पैर से पूर्ण अशक्त होना
- या एक आंख का अशक्त होना
तीनों में से कोई भी चीज होती है तो आपको ₹1लाख मिलेंगे।
दुर्घटना में क्या शामिल है? (What it mean by “accident” in PMSBY)
प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना में दुर्घटना का अर्थ है –
- सड़क दुर्घटना
- सीढ़ी से गिरकर फिसलना
- प्राकृतिक आपदा के कारण
- किसी जानवर का हमला करने पर
- भारी सामान गिरना
- आग लगना, बिजली का झटका, हत्या आदि।
योजना में आवेदन कैसे करें? (How to apply in PMSBY)
इस योजना में आवेदन करना काफी सरल है।
- आपको अपने बैंक में जाना होगा जहां आपका बचत खाता (saving bank acocunt) खुला हुआ है। वहां आप उनसे कहे कि आप सुरक्षा बीमा योजना का लाभ लेना चाहते हैं।
- आपको एक फॉर्म फिल करना होगा। उसके बाद आप इस योजना के लिए आवेदक हो जाएंगे।
या
- आप ऑनलाइन माध्यम से करें |
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (How to apply online in Suraksha Bima Yojana)
ऑनलाइन आवेदन तभी हो सकता है जब आप नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं।
अगर आप नेट बैंकिंग का इस्तेमाल नहीं करते तो आपको बैंक जाकर ही इस योजना के लिए आवेदन करना होगा।
प्रक्रिया –
- नेट बैंकिंग के अंदर लॉगिन करें
- इंश्योरेंस पर क्लिक करें
- वह खाता चुनें जिसे आप प्रीमियम के ₹12 भरेंगे।
- अपनी जानकारी भरें
- इसके बाद आप रिसिप्ट (receipt) डाउनलोड कर सकते हैं| और आप अपना रेफरेंस नंबर (reference number) अपने पास लिख लें।
बीमा में क्या क्या शामिल नहीं है? What does not cover in PMSBY
यह एक दुर्घटना बीमा योजना है। इसका अर्थ यह है अगर मृत्यु किसी,
- बीमारी की वजह से होती है या
- आत्महत्या की वजह से या
- गैर कानूनी काम की वजह से होती है,
तो उसके लिए आपको लाभ नहीं मिलेगा।
फॉर्म (दावा फॉर्म और एप्लीकेशन फॉर्म ) Claim and application Form
- दावा फॉर्म (Claim Form) –click here to download
- एप्लीकेशन फॉर्म (Application Form)-click here to download
मृत्यु के पश्चात दावा करने की प्रक्रिया
आपको बीमा की राशि पाने के लिए कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा –
- दुर्घटना या मृत्यु के 30 दिन के अंदर ही बैंक जाकर क्लेम फॉर्म जमा करा दें। यह फॉर्म आपको बैंक से मिल जाएगा|
- आपको क्लेम फॉर्म के साथ साथ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट (FIR) या पंचनामा की मूल प्रति (original copy) जमा करनी होगी।
- आपको निचे दिए गए फॉर्म भी ले जाने होंगे |
- बीमा धारक के मृत्यु की दशा में – पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मृत्यु प्रमाण पत्र।
- स्थायी अशक्तता (आंशिक या पूर्ण) के मामले में – सिविल सर्जन से अशक्तता का प्रमाण पत्र।
टोल फ्री नंबर (Toll Free number)
सरकार ने कुछ नंबर जारी किए हैं। जहां पर आप कॉल करके अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं।
अपने राज्य के हिसाब से टोल फ्री नंबर देखने के लिए डाउनलोड करें –Click here
राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर-
(National Helpline Number)-
1800-180-1111 / 1800-110-001
आधिकारिक वेबसाइट (Official Website)
अन्य प्रश्न (FAQs):
अगर हमारा दो बैंक में अकाउंट है तो क्या हम तो बार इस योजना का लाभ ले सकते हैं?
नहीं, योजना का लाभ सिर्फ एक ही खाते से लिया जा सकता है।
क्या एक बार योजना बंद करवाने के बाद दोबारा शुरू कर सकते हैं?
हां | योजना बंद करने के बाद आप आसानी से दोबारा योजना को चालू कर सकते हैं |
क्या प्रधानमत्री सुरक्षा बीमा योजना खुद बंद हो सकती है?
योजना नीचे दिए गए 3 कारणों से ही बंद हो सकती है।
- अगर आवेदक की उम्र 70 से ज्यादा हो चुकी है l
- अगर बैंक खाता बंद हो चुका है या उसमें न्यूनतम पैसे नहीं है।
- अगर आवेदक में 2 या उससे ज्यादा खातों में इस योजना का लाभ लिया हुआ है l तो ऐसे में केवल एक ही खाते में इस योजना को लिया जा सकता है| बाकी के खातों में योजना बंद हो जाएगी l
अगर ऐसी स्थिति हो की आवेदक को अशक्तता ठीक हो सकती है, क्या जब भी बीमा राशि मिलेगी ?
नहीं, बीमा का लाभ पाने के लिए यह आवश्यक है की अशक्तता ठीक न हो सकती हो या स्थायी हो.
अगर आवेदक खो गया है और उसकी मृत्यु की पुष्टि नहीं है। ऐसी स्थिति मे क्या वारिस को लाभ मिलेगा ?
नहीं, लाभ जब ही मिलेगा जब
- मृत्यु की पुष्टि हो जाये।
- या क़ानून के हिसाब से समय पूरा हो जाये, जो अभी 7 वर्ष है।
आवेदक के आत्महत्या करने के बाद क्या परिवार को, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का, लाभ मिलता है ?
नहीं।
अगर जॉइंट बचत खता है तो क्या करें?
ऐसी स्थिति मैं कोई परेशानी नहीं होगी।आप अपना बीमा आसानी से करा सकते हैं।
योजना के लिए हर आवेदक को प्रीमियम भरना होगा।
PMSBY में प्रीमियम कैसे भरा जाता है?
ऑटो डेबिट (auto debit) के माध्यम से। इसका मतलब है की हर साल 12 रूपये आपके खाते में से खुद ही काट लिए जायेंगे। ऐसा तब तक होगा, जब तक आप स्वयं योजना से अपना नाम वापस न लें।
दावा भरने के बाद योजना का लाभ मिलने में कितना समय लगेगा?
बैंक द्वारा जल्दी से जल्दी कागजातों को बीमा कंपनी तक ले जाया जाएगा। दावा मिलने के बाद 30 दिन से ज्यादा समय नहीं लगेगा।
इसका अर्थ है कि जब आप अपना क्लेम फॉर्म भर देंगे उसके, 30 दिन के अंदर अंदर आपको 2 या 1 लाख पैसे मिल जाएंगे।
लाभ पाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है ?
- दुर्घटना या मृत्यु के 30 दिन के अंदर ही बैंक जाकर क्लेम फॉर्म जमा करा दें।
- यह एक दुर्घटना बीमा योजना है यानी लाभ सिर्फ दुर्घटना होने पर ही लाभ मिलेगा।
- बीमारी के कारण मृत्यु होने पर या आत्महत्या करने पर लाभ नहीं मिलेगा।
- आवश्यक दस्तावेज अपने साथ लेकर जाएं।
क्या हत्या होने पर भी इस स्कीम में लाभ मिलेगा
हां। लेकिन इस स्कीम में आत्महत्या करने पर लाभ नहीं मिलेगा।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में क्या अंतर है?
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना- यह एक दुर्घटना बीमा योजना है जिसमें आवेदक को हर साल ₹12 का प्रीमियम भरना होता है जबकि
- जीवन ज्योति बीमा योजना-यह एक जीवन बीमा योजना है जिसमें आवेदक को हर साल ₹330 का प्रीमियम भरना होता है।
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Thanks for reading Sir.
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Thank-you Sir.