देश में अधिक्तर जगहों पर खेती आज भी मौसम पर निर्भर होती है। कई बार प्रकीर्तिक आफतों की वजह से खेती काफी हद तक नष्ट हो जाती है या कभी तो पूरी खेती ही बर्बाद हो जाती है। किसानों को इन्हीं परेशानियों से निजात दिलाने के लिए सरकार की तरफ से काफी प्रयास किये गये हैं।
ऐसी ही एक प्रयास है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana) जो देशभर के किसानों को लाभ देने के लिए बनाई गई है। ये एक ऐसी योजना है जो किसानों की अचानक हुई आपदायों से खराब हुई फसल का मुआवजा देती है। उन्हें आर्थिक मदद देकर कुछ हद तक उन्हें इस नुकसान से उबरने में मदद करती है। ये योजना देश की तीसरी सबसे बड़ी बीमा योजना है।
इस आर्टिकल में हम आपको इस योजना के बारे में, इसके लाभ, आवेदन कैसे करें, कितना प्रीमियम मिलेगा, किन फसलों पर मिलेगा आदि मुद्दों के बारे में विस्तार से बताएंगे। इस योजना के बारे में पूरी डिटेल जानने के लिए इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें।
Contents
- 1 योजना क्या है और इसका उद्देश्य क्या है? (PM Fasal Bima Yojana Motive)
- 2 ओवरव्यू (overview)
- 3 इस योजना से क्या लाभ मिलेगा? (Benefits)
- 4 किस फसल के लिए कितनी प्रीमियम राशि देनी होती है?
- 5 किन खरीफ फसलों का करा सकते हैं बीमा?
- 6 अब तक कितने लोगों को लाभ मिला
- 7 आवश्यक दस्तावेज - आवेदन के लिए
- 8 आवेदन कैसे करें?
- 9 आवेदन का स्टेटस कैसे देखें?
- 10 फसल का बीमा क्लेम कैसे लें?
- 11 कैसे पता चलेगा की खाते में मुआवजा आया या नहीं
- 12 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से सम्बन्धित शिकायत कैसे करें?
- 13 ऑफिसियल वेबसाइट, एप एवं कस्टमर केयर नंबर
- 14 Conclusion
योजना क्या है और इसका उद्देश्य क्या है? (PM Fasal Bima Yojana Motive)
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana) भारत सरकार द्वारा शुरु की गई एक ऐसी बीमा योजना है जो फसलों को हुए नुकसान पर किसानों को क्लेम देती है। बशर्ते के फसलों को हुआ ये नुकसान कीटों से, फसली बीमारी से, आँधी, तूफ़ान, भारी बारिश या ओले गिरने की वजह से हुआ हो।
इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी फसलों पर हुए नुक्सान के लिए प्रीमियम देकर कुछ हद तक उनके नुकसान को कम करना है। इस योजना के तहत किसानों को 75% तक का बीमा क्लेम मिलता है।
ओवरव्यू (overview)
योजना का नाम | प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना |
किसके द्वारा शुरु की गई | प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा |
कब शुरु की गई | 13 मई 2016 |
विभाग | कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय |
लाभार्थी | देशभर के किसान |
अधिकतम दावा राशि | रूपए 2 लाख तक |
आवेदन कैसे करें | ऑनलाइन और ऑफलाइन |
ऑफिशल वेबसाइट | https://pmfby.gov.in/ |
टोल फ्री नंबर | 18001801551 |
इस योजना से क्या लाभ मिलेगा? (Benefits)
- किसान के हिस्से के अधिकतर प्रीमियम को राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा भरा जाता है। किसानों को बहुत कम प्रीमियम भरना होता है।
- इस योजना के तहत सभी किसानों की फसलों का बीमा किया जाता है और प्रभावित किसान को 2 लाख रुपये तक का मुआवजा दिया जाता है।
- दूसरे की जमीन को किराये पर लेकर खेती करने वाले किसान को भी इस योजना का लाभ मिलता है।
- बीमाधारक किसान अगर प्राकृतिक आपदा की वजह से फसल ना बीज सके तो भी उसे मुआवजा दिया जाता है।
- ओलावृष्टि, जलभराव, और लैंड स्लाइड जैसी आपदा को स्थानीय आपदा मानकर केवल प्रभावित किसानों कक ही मुआवजा दिया जाता है।
किस फसल के लिए कितनी प्रीमियम राशि देनी होती है?
किसानों को कुछ राशि खुद प्रीमियम के तौर पर देनी होती है और बाकी की राशि राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है। किसानों को निम्नलिखित प्रतिशत राशि देनी होती है –
फासल | प्रीमियम राशि |
खरीफ की फसल | 2 % |
रबी और तिलहन | 1½% |
व्यवसायिक और बागबानी से जुड़ी | 5% |
किन खरीफ फसलों का करा सकते हैं बीमा?
प्रंधानमंत्री की इस योजना के तहत खरीफ फसलों में धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मुंग, उड़द, अरहर, मूंगफली, सोया, तिल आदि फसलों का बीमा करा सकते हैं।
अब तक कितने लोगों को लाभ मिला
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana) से अब तक करोड़ों किसानों को लाभ मिला है। 2016 से अबतक तकरीबन 23.22 करोड़ से अधिक किसानों के आवेदन मंजूर किये गये हैं।
कृषि मंत्रालय के अनुसार देश के लगभग 56 करोड़ से ज्यादा किसानों को इस वित्त वर्ष 2023-2024 में लाभ प्राप्त हो चुका है।
आवश्यक दस्तावेज - आवेदन के लिए
- आधार कार्ड
- बैंक खाता डिटेल्स
- पासपोर्ट साइज फोटो
- फसल बीमा का एप्लिकेशन फार्म
- खेत का नक्शा
- फसल बीजने का प्रमाण पत्र
- खेत का खसरा नंबर
आवेदन कैसे करें?
इस योजना का लाभ उठाने के लिए दो तरह से आवेदन किया जा सकता है – ऑनलाइन और ऑफलाइन। आईये अब बारी बारी से आपको दोनों तरीके बताते हैं।
ऑफलाइन आवेदन -
- जिन किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड है तो आवेदन करने के लिए किसानों को जिला बैंक या कृषि कार्यालय में जाना होगा।
- वहाँ पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए एप्लीकेशन फार्म भरना होगा।
- फार्म में फसल, ज़मीन, इन्शोरेंस राशि आदि की जानकारी सही से भरनी होगी।
- फार्म में जिन दस्तावेज की फोटो कॉपी मांगी गई है, वह सारी अटैच करनी होगी।
- जब बैंक द्वारा या कृषि कार्यालय द्वारा आवेदन पत्र स्वीकार कर लिया जाता है तो किसान को तय प्रीमियम राशि का भुगतान करना होगा।
- इस भुगतान के बाद किसान को फसल बीमा पालिसी मिल जाती है।
ऑनलाइन आवेदन -
- आवेदन करने के लिए सबसे पहले इस योजना की ऑफिशल वेबसाइट https://pmfby.gov.in/ पर जाएँ।
- इसके बाद होमपेज पर जाकर Farmer Corner पर क्लिक करना है।
- फिर रजिस्ट्रेशन करने के लीये Guest Farmer पर क्लिक करना है।
- रजिस्ट्रेशन करने के बाद apply as a farmer ऑप्शन पर क्लिक करें।
- अब एक एप्लिकेशन फार्म खुल जाएगा। इसमें मांगी गई सारी जानकारी को सही से भर दें।
- जो दस्तावेज मांगे गए हैं उनकी फोटोकॉपी को साथ में स्कैन करके अटैच कर दें और फार्म को सबमिट कर दें।
आवेदन का स्टेटस कैसे देखें?
- किसानों को आवेदन करने के 72 घंटों के अंदर सम्बन्धित बीमा कंपनी, सम्बन्धित बैंक या आपके जिला कृषि कार्यालय द्वारा टोल फ्री नंबर के माध्यम से सूचित कर दिया जाता है।
- अगर आप ऑनलाइन अपने आवेदन का स्टेटस जानना चाहते हैं तो आपको इस योजना की ऑफिशल वेबसाइट http://pmfby.gov.in/ पर जाना होगा।
- अब होमपेज पर जाएँ और application status के ऑप्शन पर क्लिक करें।
फसल का बीमा क्लेम कैसे लें?
- अगर किसानों की फसल खराब हो जाती है तो उन्हें 72 घंटों के अंदर कृषि विभाग को इसकी जानकारी देनी होगी।
- इसके बाद आवेदन करना होता है। इस फार्म में बोई गई फसल का नाम, फसल खराब होने का कारण, कितने क्षेत्र में फसल बोई गई है, आदि मसलों का आवेदन फार्म में ब्यौरा देना होता है।
- उन्हें ज़मीन से सम्बन्धित जानकारी भी देनी होती है। साथ में फसल बीमा की फोटोकॉपी भी देनी होगी।
कैसे पता चलेगा की खाते में मुआवजा आया या नहीं
- मुआवजे के पैसे चेक करने के लिए आपको सम्बन्धित बैंक में जाना होगा और जानकारी प्राप्त करनी होगी।
- आप टोल फ्री नंबर पर फोन करके भी पता कर सकते हैं।
- आपके खाते से जो मोबाइल नंबर लिंक है, उसके मैसेज बॉक्स में जाकर मैसेज चेक करें।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से सम्बन्धित शिकायत कैसे करें?
कई बार किसानों को फसल बर्बाद होने के बाद उसका मुआवजा लेने के लिए कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
इन मुश्किलों को दूर करने के लिए एग्रीकल्चर इन्शोरेंस कंपनी की तरफ से एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है जो 14447 है। किसान अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिए इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करना होगा।
ऑफिसियल वेबसाइट, एप एवं कस्टमर केयर नंबर
ऑफिशल वेबसाइट | http://pmfby.gov.in/ |
सम्बन्धित एप्प | crop insurance app |
कस्टमर केयर नंबर | 18002007710, 14447 |
Conclusion
आपने इस आर्टिकल में जाना कि प्रधानमंत्री फसल सुरक्षा बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana) क्या होती है, कौन कौन इसके पात्र हैं, कैसे इसके लिए आवेदन करना है आदि। हमने इस आर्टिकल में इस योजना के बारे में विस्तार से बताने की कोशिश की है। ये बीमा पालिसी तीसरी सबसे बड़ी बीमा पालिसी है।
अगर आपके मन में इस प्रधानमंत्री फसल सुरक्षा बीमा पालिसी से सम्बन्धित कोई प्रश्न हों तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। आपके सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश की जाएगी। आपको ये आर्टिकल लाभप्रद लगा हो तो शेयर जरूर करें।