पहले हमें ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए RTO ऑफिस के बार बार चक्कर काटने पड़ते हैं। फिर सरकार द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया। जिससे पहले ऑनलाइन आवेदन करना था फिर RTO ऑफिस द्वारा बुलाये जाने पर ही जाना पड़ता था।
लेकिन अब नए Driving License रूल के अनुसार आप अपने किसी भी नजदीकी केंद्र पर जाकर अपना Driving license बनवा सकेंगे। क्या है ये नए नियम जो 1 जून से लागू होंगे चलिए आपको विस्तार से बताते हैं।
हाल ही में परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस से सम्बंधित कुछ बड़े अवं अहम बदलाव किये हैं। जो हर उस व्यक्ति को पता होने चाहिए जिसका लाइसेंस बना हुआ है। या फिर जो नया बनवाने जा रहा है।
नए नियमो के अनुसार परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा निजी संस्थाओं को ड्राइविंग टेस्ट लेने एवं ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का अधिकार दिया जाएगा। इस नियम से उन लोगों को आसानी होगी। जिनके घर से RTO ऑफिस दूर है।
अब डीएल बनवाने के लिए RTO ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। आवेदनकर्ता अपने नजदीकी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाली प्राइवेट संस्था के पास जाकर अपना डीएल बनवा सकता है। एवं उससे जुड़े कई अन्य कार्य भी करवा सकता है।
1 जून के बाद क्या बड़े बदलाव होने जा रहे हैं?
- अब डीएल बनवाने के लिए RTO ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्राइवेट संस्थाओं को इस कार्य के लिए अधिकृत किया जाएगा। इससे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले व्यक्ति के पास किसी भी नजदीकी निजी संस्था से लाइसेंस बनवाने का आप्शन होगा।
- बिना वैध लाइसेंस के वहां चालाने पर भारी जुर्माना वसूला जायेगा। पहले जो जुर्माना 1000 रूपये था। इसे बढ़ा कर 2000 रूपये कर दिया जायेगा। इसके आलावा नए नियम के अनुसार अगर कोई नाबालिग वहां चलता हुआ पकड़ा जाता है तो ऐसी स्थिति में उसके माँ बाप पर कार्यवाही करते हुए 25,000 रूपये का जुर्माना लगाया जायेगा और वाहन का रजिस्ट्रेशन में रद्द कर दिया जायेगा जायेगा।
- मंत्रालय द्वारा 9000 पुरानी सरकारी गाड़ियों को हटाने के लिए नए मानकों पर विचार किया जा रहा है।
- नए नियम के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने की ऑनलाइन प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया जायेगा। इसके आलावा आवेदक ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाली निजी संस्था के पास जाकर भी आवेदन करवा सकता है।
प्राइवेट ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की संस्था खोलने के लिए क्या करना होगा।
प्राइवेट Driving License बनाने की संस्था खोलने के लिए परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा कुछ शर्तें रक्खी गयी हैं। इन शर्तों को पूरा करने की स्थिति में ही संस्था को ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का अधिकार दिया जाएगा। चलिए आपको बताते हैं क्या है वो शर्ते।
- जो भी व्यक्ति या निजी संस्था Driving School खोलना चाहती है। उसके पास कम से कम 1 एकड़ जमीन और यदि चार पहिया वाहन के लिए ड्राइविंग स्कूल खोलना है तो उसके पास 2 एकड़ जमीन होनी चाहिए।
- ऐसी संस्थाएं जिन्हें ड्राइविंग टेस्ट लेने एवं Driving License करने का अधिकार दिया जायेगा। उन्हें आवेदनकरता को उपयुक्त एवं सुविधाजनक परिक्षण सुविधा प्रदान करनी होगी।
- प्रशिक्षक कम से कम मैट्रिक पास होना चाहिए या इसके समक्ष कोई अन्य डिप्लोमा होना चाहिए। उसके पास कम से कम 5 साल का तो ड्राइविंग अनुभव होना चाहिए। इसके आलावा उसे बायोमेट्रिक और अन्य टेक्नोलॉजी से परिचित होना भी आवश्यक होगा।
Driving License के नए नियम से क्या फायदे मिलेंगे
- Driving License के नए नियम 1 जून से लागू हो जाएंगे।
- नए नियम के अनुसार Driving License बनवाने की प्रक्रिया अब और आसान हो जायेगी।
- आवेदनकर्ता के पास यह ऑप्शन होगा कि वह अपने नजदीकी संस्था से ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकेगा।
- बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर भारी जुर्माना पड़ेगा जिससे लोग नियमों मानने लगेंगे।
- नाबालिग बच्चों को वाहन चलाते पकड़े जाने पर उनके माता पिता दोषी होंगे। इससे नाबालिग द्वारा सड़क पर दुर्घटना के मामलों में कमी आएगी।
Conclusion
इस आर्टिकल में हमने आपको बताया कि परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा Driving License से सम्बंधित कौनसे नियम निकाले गए हैं। जो एक जून से लागू भी हो जायेंगे।
आपका इन नए नियमों को लेकर क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह की जानकारी पाने के लिए हमारी वेबसाइट को भी जरूर विजिट करें।
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